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Tractors subsidy scheme; किसानों के लिए खुशखबरी: मिनी ट्रैक्टर पर सब्सिडी, जानें कितनी मिलेगी छूट और कैसे करें आवेदन

Tractors subsidy scheme; किसानों के लिए खुशखबरी: मिनी ट्रैक्टर पर सब्सिडी, जानें कितनी मिलेगी छूट और कैसे करें आवेदन
मिनी ट्रैक्टर
08 Dec, 2024 12:00 AM IST Updated Sun, 08 Dec 2024 06:50 PM

खेती को आधुनिक और कुशल बनाने के लिए मिनी ट्रैक्टर की मांग दिन-ब-दिन बढ़ रही है। मिनी ट्रैक्टर न केवल छोटे और मझोले किसानों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह खेती के काम को भी सरल और समय बचाने वाला बनाता है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना की प्रमुख बातें।

मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की मुख्य विशेषताएं Features of Mini Tractor Subsidy Scheme:

राज्य सरकार ने किसानों के लिए कृषि भाग्य योजना (Krishi Bhagya Yojana) शुरू की है। इस योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर और अन्य आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  1. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों को 90% तक सब्सिडी।
  2. सामान्य श्रेणी के किसानों को 50% तक सब्सिडी।
  3. सब्सिडी केवल सरकारी अधिसूचित डीलरों से खरीदे गए उपकरणों पर दी जाएगी।

मिनी ट्रैक्टर की कीमत और उपलब्ध विकल्प Mini Tractor Price and Available Options:

भारत में मिनी ट्रैक्टर की कीमतें 2.59 लाख रुपए से लेकर 9.76 लाख रुपए तक होती हैं। इनकी क्षमता 11 एचपी से लेकर 35 एचपी तक है। प्रमुख कंपनियां जो मिनी ट्रैक्टर बनाती हैं:

  1. स्वराज (2.59 लाख से शुरू)
  2. महिंद्रा
  3. कुबोटा
  4. सोनालीका
  5. जॉन डियर

    किसान इन ब्रांड्स के डीलरों से ट्रैक्टर खरीदकर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं।

योजना के तहत अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी:मिनी ट्रैक्टर के अलावा, इस योजना में अन्य आधुनिक उपकरण भी शामिल किए गए हैं, जिन पर किसानों को छूट मिलती है:

  1. पावर टिलर
  2. रोटावेटर
  3. वीडर और पावर स्प्रेयर
  4. डीजल पंप सेट और हल मिल
  5. मोटर चालित छोटे उपकरण (मिनी ऑइलर)
  6. स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरण

    इन उपकरणों पर सामान्य किसानों को 80% और SC/ST किसानों को 90% तक सब्सिडी मिलती है।

पंप सेट और सिंचाई उपकरणों पर भी सब्सिडी

कृषि भाग्य योजना के तहत सिंचाई के लिए पंप सेट और मशीनों पर भी छूट प्रदान की जाती है:

  • 10 एचपी तक के डीजल या सौर पंप सेट उपलब्ध हैं।
  • सूक्ष्म सिंचाई के लिए एडीपीई पाइप्स और अन्य उपकरण।
  • फसल की सुरक्षा के लिए खेतों के चारों ओर तार की बाड़ लगाने पर भी अनुदान।

मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन?

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किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

  1. आवेदन कहां करें:
    • अपने नजदीकी किसान संपर्क केंद्र (Kisaan Sampark Kendra) पर जाएं।
    • आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  2. जरूरी दस्तावेज:
    • भूमि का रिकॉर्ड (पहानी या RTC)।
    • आधार कार्ड की प्रति।
    • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
    • पासपोर्ट साइज के दो फोटो।
    • 100 रुपए का बांड पेपर।
  3. योजना के संबंध में जानकारी:
    • आवेदन की स्थिति जानने के लिए सहायक कृषि निदेशक के कार्यालय से संपर्क करें।
    • योजना की जानकारी किसान संपर्क केंद्र पर भी उपलब्ध है।

योजना में आवेदन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें:

  1. यह योजना केवल कर्नाटक राज्य के किसानों के लिए है।
  2. आवेदन करने वाले किसान के पास कम से कम 1 एकड़ खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
  3. जो किसान पहले किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले चुके हैं, वे पात्र नहीं होंगे।

कृषि भाग्य योजना का उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेती को आधुनिक और कुशल बनाना है। मिनी ट्रैक्टर और अन्य उपकरणों पर सब्सिडी देकर किसानों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद की जा रही है। साथ ही, यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है।

निष्कर्ष: मिनी ट्रैक्टर पर सब्सिडी योजना किसानों के लिए एक बड़ा अवसर है। यह न केवल उनकी लागत को कम करता है, बल्कि खेती के काम को भी सरल बनाता है। किसानों को चाहिए कि वे समय पर आवेदन करें और सरकारी योजना का लाभ उठाएं। इससे खेती के क्षेत्र में नई तकनीकों का प्रसार होगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

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