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Subsidy on agricultural equipment: कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया जानें

Subsidy on agricultural equipment: कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया जानें
कृषि यंत्रीकरण
06 Dec, 2024 12:00 AM IST Updated Sat, 07 Dec 2024 03:42 PM

भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और जल संरक्षण के लिए सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करने की योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को किफायती दर पर आधुनिक सिंचाई उपकरण उपलब्ध कराना है। इससे जल की बचत के साथ-साथ किसानों की उत्पादकता और आय भी बढ़ाई जा सकेगी। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सिंचाई यंत्रों पर अनुदान का लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है।

सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी किन उपकरणों पर मिलती है Which irrigation equipment subsidy is available?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित उपकरणों पर सब्सिडी दी जाती है:

  1. ड्रिप सिंचाई प्रणाली (Drip Irrigation)
  2. मिनी स्प्रिंकलर (Mini Sprinkler)
  3. रेनगन (Raingun)
  4. पोर्टेबल स्प्रिंकलर (Portable Sprinkler)

इन उपकरणों के उपयोग से किसान सिंचाई में पानी की खपत को कम कर सकते हैं और फसल की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।

लघु और सीमांत किसानों के लिए विशेष सब्सिडी:

इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। सब्सिडी की दर इस प्रकार है:

ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर:

लघु और सीमांत किसानों को 90% तक सब्सिडी।
सामान्य किसानों को 80% तक सब्सिडी।

 रेनगन और पोर्टेबल स्प्रिंकलर:

लघु और सीमांत किसानों को 75% तक सब्सिडी।
सामान्य किसानों को 65% तक सब्सिडी।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज Documents required for application:

यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आवेदन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  1. आधार कार्ड।
  2. खेत के कागजात (खसरा खतौनी)।
  3. बैंक पासबुक की प्रति।
  4. किसान का मोबाइल नंबर।

आवेदन के लिए प्रमुख शर्तें

सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय ध्यान रखें:
आवेदक किसान के पास स्वामित्व वाली कृषि भूमि होनी चाहिए।
निजी सिंचाई सुविधा का होना अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया: सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन?

किसानों को इस योजना का लाभ "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर दिया जाता है। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. ऑनलाइन आवेदन: उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आवश्यक विवरण भरें।
  2. नजदीकी कार्यालय से संपर्क करें: उद्यानिकी या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करें।
    आवेदन की पुष्टि के बाद, चयनित किसानों के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक: कैसे करती हैं काम?

  1. ड्रिप सिंचाई प्रणाली
    यह तकनीक पानी को बूंद-बूंद के रूप में पौधों की जड़ों तक पहुंचाती है। इससे पानी की बर्बादी लगभग शून्य हो जाती है। इस विधि से 95-100% पानी का उपयोग किया जाता है।
  2. स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली
    यह प्रणाली बारिश के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें पानी को पाइपलाइन के जरिए पौधों पर छिड़का जाता है। यह पानी की खपत को 20-25% तक कम करता है।

रेनगन और पोर्टेबल स्प्रिंकलर की विशेषताएं

  1. रेनगन
    o यह उपकरण कम पानी में 0.5 से 2.5 एकड़ भूमि तक सिंचाई करने में सक्षम है।
    o पानी के दबाव से छोटे-छोटे फव्वारे बनते हैं, जो जल संरक्षण को बढ़ावा देते हैं।
  2. पोर्टेबल स्प्रिंकलर
    o इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।
    o सिंचाई के दौरान पानी का सटीक उपयोग सुनिश्चित करता है।

सिंचाई यंत्रों पर अनुदान: एक सार्थक कदम: सरकार की यह योजना जल संरक्षण और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यदि आप एक किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्दी आवेदन करें और अपने कृषि व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।

नोट: अधिक जानकारी और सहायता के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क करें।